
छिंदवाड़ा
/ जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा के 22 जनवरी 2025 के पत्रानुसार 08 मार्च 2025 (शनिवार) को विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये जिले के विकासखंड छिन्दवाड़ा, अमरवाड़ा, चौरई, सौंसर व जुन्नारदेव विद्युत न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
म.प्र. शासन उर्जा विभाग के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत लिटिगेशन/प्री-लिटिगेशन के लंबित निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू, सभी कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के विशेष न्यायालय में दर्ज एवं प्री-लिटीगेशन के प्रकरणों में छूट प्रदान करने के प्रावधान किये है। कंपनी द्वारा माननीय विशेष न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं सिविल दायित्व की राशि पर छः माही चक्रवृद्धि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगने वाले ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत छूट नियम एवं शर्तों के तहत प्रदान की जायेगी।
प्रकरण न्यायालय में दर्ज न होने की स्थिति (प्री-लिटीगेशन) में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं सिविल दायित्व की राशि पर लगने वाले छः माही चक्रवृद्धि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगने वाले ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत की छूट नियम एवं शर्तों के तहत प्रदान की जायेगी। 08 मार्च 2025 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दी जाने वाली छूट, आंकलित सिविल दायित्व राशि 10 लाख रूपये तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी। आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। आवेदक को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर या उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का भुगतान करना होगा। आवेदक को विधिक संयोजन न होने की स्थिति में विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरुद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक को छूट विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जायेगी। पूर्व के लोक अदालतों में छूट प्राप्त आवेदक छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जायेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 08 मार्च 2025 में समझौता करने के लिये लागू रहेगी । अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वसूल की जायेगी। 08 मार्च 2025 के बाद कंपनी द्वारा छूट प्रदान नहीं की जायेगी एवं 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करना होगा, जिसकी जवाबदेही उपभोक्ता/उपयोगकर्ता की होगी।
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियन्ता ने उपभोक्ताओं/ उपयोगकर्ता व्यक्तियों से अपील की है कि कंपनी एवं माननीय विशेष न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से बचने के लिये कंपनी द्वारा प्रदत्त अवसर का लाभ लेते हुये 08 मार्च 2025 के पूर्व वितरण केन्द्र कार्यालय में एकमुश्त राशि का भुगतान कर नेशनल लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण करायें। साथ ही विद्युत देयकों की बकाया राशि का भुगतान कर कंपनी को सहयोग प्रदान करें। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित संभागीय कार्यालय/वितरण केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है।